टीटीजेड में उद्योग नीति पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत में लघु उद्योग भारती की अहम भूमिका, विधायक खंडेलवाल ने कहा- ऐतिहासिक फैसला
आगरा, 23 जुलाई। लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) क्षेत्र में वर्षों से अटके पड़े औद्योगिक आवेदनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेहद अहम और दूरगामी बताया है।
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने 400 लंबित इंडस्ट्रियल आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'विज़न डॉक्यूमेंट' और अन्य लंबित स्टडीज़ के नाम पर फ़ैसला लेने की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही, कोर्ट ने विशेषज्ञों की अनिवार्य निगरानी सुनिश्चित करके पर्यावरण सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन भी साधा है।
टीटीजेडए के भी सदस्य विजय गुप्ता ने कहा कि इस ऐतिहासिक फ़ैसले को ज़मीन पर उतारने और उद्यमियों की आवाज़ को शीर्ष अदालत तक पहुँचाने में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल की भूमिका सराहनीय और निर्णायक रही। संगठन ने न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि कानूनी चौखट पर भी उद्यमियों का पक्ष मजबूती से रखा। अदालत ने उद्योगों को राहत देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए तीन मुख्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
बिना कोर्ट आए मंजूरी की छूटः जिन आवेदनों पर NEERI, CEC (सेंट्रल एम्पार्ड कमेटी) के विशेषज्ञ और TTZ अथॉरिटी पूरी तरह से एकमत होंगे, उन पर अथॉरिटी बिना सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे स्वयं फ़ैसला ले सकेगी।
प्रदूषणकारी उद्योगों पर सख्त रोकः यदि NEERI या CEC का कोई भी विशेषज्ञ यह पाता है कि कोई इंडस्ट्री गैर-प्रदूषणकारी नहीं है, तो उस आवेदन को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हाल में मंजूरी नहीं दी जाएगी।
पारदर्शिता और जन-आपत्तियाँ: अंतिम फ़ैसला लेने से पहले हर मंजूरी को CEC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ताकि आम जनता की आपत्तियाँ आमंत्रित की जा सकें।
विधायक खंडेलवाल ने बताया ऐतिहासिक निर्णय
आगरा, 23 जुलाई। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिले की लगभग 400 औद्योगिक इकाइयों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें क्लीन चिट दिए जाने तथा भविष्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय आगरा के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। वर्षों से अनिश्चितता का सामना कर रहे उद्योगों को अब राहत मिलेगी तथा नए निवेश का वातावरण भी मजबूत होगा।
विधायक ने इस महत्वपूर्ण मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी एवं मजबूत पैरोकारी किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।
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