अरहर के नाम पर बिक रही प्रतिबंधित 2760 किलो खेसारी दाल जब्त, सिकंदरा सब्जी मंडी से फिंकवाई 200 किलो सब्जियां

आगरा, 20 मई। दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत किरावली क्षेत्र ग्राम मलिकपुरा में प्रतिबंधित खेसारी दाल, 2760 किलो जब्त की गई। और सिकंदरा स्थित सब्जी मंडी से करीब दो सौ किलो दूषित सब्जी को जब्त कर फिंकवाया गया।
विभागीय टीम ने किरावली में फेरी लगाकर अरहर की दाल के नाम पर खेसारी दाल बेच रहे विक्रेता अनीश पुत्र मोती निवासी सिंहपुर, जनपद फिरोजाबाद के विरुद्ध कार्रवाई की। टीम ने मौके से अरहर दाल के नाम पर विक्रय की जा रही दाल का नमूना संग्रहित किया तथा लगभग 80 किलोग्राम दाल से भरे चार बोरों को सीज कर विक्रेता की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। पूछताछ के उपरांत सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय महेंद्र श्रीवास्तव के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित कर विभागीय टीम द्वारा नगला घुरैला स्थित एक गोदाम पर छापेमारी की गई, जहां से लगभग 2760 किलोग्राम खेसारी दाल बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान गोदाम में रखे कुल 92 कट्टों को सीज कर दिया गया। 
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विभाग को लंबे समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में सस्ती खेसारी दाल को अरहर दाल बताकर ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी के माध्यम से बेचा जा रहा है। प्रदेश में खेसारी दाल की बिक्री प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबे समय तक इसके सेवन से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।
उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार चौरसिया, रविंद्र सिंह परमार, अजय वर्मा, राकेश यादव, कृष्ण चन्द्र पटेल एवं राकेश कुमार सम्मिलित रहे। 
इसके अलावा विभागीय टीम द्वारा सिकंदरा स्थित फल एवं सब्जी मंडी परिसर का निरीक्षण किया गया और मंडी परिसर में विक्रय हेतु रखी गई सड़ी-गली एवं खराब स्थिति की सब्जियों/फलों को नष्ट कराया गया। नष्ट कराए गए उत्पादों का विवरण निम्नवत है—
शिमला मिर्च — लगभग 15 किग्रा — ₹750/-
टमाटर — 40 किग्रा — ₹1200/-
खरबूजा — 40 किग्रा — ₹1200/-
गोभी — 10 किग्रा — ₹250/-
हरी मिर्च — 10 किग्रा — ₹600/-
खीरा — 25 किग्रा — ₹750/-
तरबूज — 60 किग्रा — ₹600/-
कुल लगभग 200 किग्रा खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत ₹5350/- थी, को नष्ट कराया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों के खाद्य पंजीयन एवं लाइसेंस की भी जांच की गई तथा खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/पंजीयन प्रदर्शित करने एवं फल/सब्जियों को स्वच्छ स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए।
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