SIR: निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन, छह फरवरी तक अपने मतदेय स्थल पर दें संशोधन, दावे व आपत्ति, 209 एडिशनल एईआरओ नियुक्त

आगरा, 06 जनवरी। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी द्वारा मंगलवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/ड्राफ्ट रोल के आलेख्य का कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकाशन किया गया तथा समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों/ड्राफ्ट रोल के आलेख्य को प्राप्त कराया गया। कोई भी मतदाता https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अपने नाम का अवलोकन कर सकता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतदेय स्थल पर नामावली के आलेख्य की प्रति जनसामान्य को दिखाने हेतु उपलब्ध है। सभी मतदेय स्थलों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी कारणवश आलेख्य प्रकाशन में शामिल नहीं हो सका है या किसी अन्य संशोधन हेतु अपने दावे/आपत्तियां दे सकते हैं।
ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है उनको बीएलओ के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा, ऐसे मतदाता फार्म-6 के साथ डिक्लेरेशन व चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित 13 प्रकार के पहचान दस्तावेज में से कोई दस्तावेज देकर अपना नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल करा सकते हैं। इन दस्तावेज में 1.किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी कोई पहचान पत्र/पेंशन संदाय आदेश। 2.भारत में 01.07.1987 से पूर्व सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़। 3.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र। 4.पासपोर्ट। 5.मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाणपत्र। 6.सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र। 7.वन अधिकार प्रमाणपत्र। 8.सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ.पि.व/अनु. जाति/अनु. जनजाति या अन्य कोई जाति प्रमाणपत्र।9.राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी विद्यमान हो), 10.राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, 11.सरकार द्वारा कोई भी भूमि/गृह आवंटन प्रमाणपत्र, 12.आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/Vol.॥ दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक ॥) के तहत जारी निर्देश लागू होंगे, 13. दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली का अंश शामिल हैं।
जनपद में दावे/आपत्तियों की सुनवाई, सत्यापन व निस्तारण को 209 एडिशनल एईआरओ को नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण तिथियां - मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन- 06.01.2026 को, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि-06.01.2026 से 06.02.2026 तक, नोटिस फेज -(नोटिस जारी करना, सुनवाई और सत्यापन) के दौरान गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों तथा आपत्तियों का निपटान- 06.01.2026 से 27.02.2026 तक तथा अन्य पैरामीटर्स व अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना-03.03.2026  तक एवं ड्राफ्ट रोल का अंतिम प्रकाशन- 06.03.2026 को किया जाएगा।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध रहेगा। तथा भरे हुए फार्म फार्म प्राप्त किए जाएंगे।
यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे हैं वह सभी मतदाता फार्म 6 प्राप्त कर डिक्लेरेशन भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता अपने निवास परिवर्तन के संदर्भ में फार्म-8, का प्रयोग करते हुए नये स्थल की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं।
मतदाताओं द्वारा निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन करने / मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने/निवास परिवर्तन हो जाने के संबंध में फार्म-8 एवं घोषणा-पत्र भरकर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है।
विशेष अभियान- 11 जनवरी को 11 बजे सभी ग्राम पंचायत सचिवालय ,नगरीय निकायों के कार्यालयों, मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा उपस्थित होकर सम्बन्धित आलेख्य निर्वाचक नामावली को पढ़कर सुनाया जाएगा और नामों का सत्यापन किया जायेगा तथा अहर्ता तिथि 01.01.2026 के आधार पर नए मतदाताओं का पंजीकरण, मतदाता फार्म भरवाया जाएगा।
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