विद्यालयों, अस्पतालों में बनाए जा रहे नोडल अधिकारी, सुरक्षा, साफ-सफाई और आवारा कुत्तों की रोकथाम का होगा जिम्मा

आगरा, 02 जनवरी। आवारा कुत्तों से जनमानस की सुरक्षा के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जिले के हर स्कूल, अस्पताल, खेल परिसर, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। नोडल अधिकारी परिसर की सुरक्षा, साफ-सफाई और आवारा कुत्तों की रोकथाम से जुड़े सभी कार्यों का जिम्मेदार होगा। उसका नाम, पद और संपर्क विवरण मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा संबंधित नगर निकाय को भी इसकी सूचना दी जाएगी।
जिले के स्कूलों में इन निर्देशों पर तेजी से कार्य हो रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ ने 1454 परिषदीय विद्यालयों में से अब तक 545 विद्यालयों में नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। शेष में भी नामांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 
निर्देशों के अंतर्गत जिला प्रशासन और नगर निकायों को दो सप्ताह के भीतर जिले के सभी सरकारी-निजी स्कूल-कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, खेल परिसर, बस स्टैंड-डिपो और रेलवे स्टेशनों की सूची तैयार करनी है। इसमें उन सभी परिसरों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां आवारा कुत्तों की मौजूदगी से लोगों को खतरा है।
चिन्हित संस्थानों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने परिसरों को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, प्रवेश-द्वार पर गेट और अन्य आवश्यक करने होंगे, ताकि आवारा कुत्तों का प्रवेश पूरी तरह रोका जा सके। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम आठ सप्ताह में पूरा किया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट के सु-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-5/2025 में 7 नवंबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए कहा है कि शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे विशेष रूप से बच्चों, मरीजों, यात्रियों और आम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है।  
शासन ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालयों में आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। खंड शिक्षाधिकारियों को संवेदनशील स्कूलों की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 
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