पूर्व जीएसटी कमिश्नर और उनके पुत्र के खिलाफ 19.65 लाख की ठगी का एक और मुकदमा दर्ज
आगरा, 01 जनवरी। पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एपी ज्वैलर्स से 18 लाख की ठगी के आरोप में हरीपर्वत पुलिस ने उनके बेटे अभिषेक माथुर को जेल भेज दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें 19.65 लाख की ठगी का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है।
यह मुकदमा ताज रोड निवासी रमित जसौरिया ने लिखाया है। इसमें एलोरा एंक्लेव, दयालबाग निवासी कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर को आरोपी बनाया। रमित जसौरिया ने कहा कि आरोपी अभिषेक ने वर्ष 2022 में पैसे उधार लिए थे। आरोपी ने नया काम शुरू किया था। उसी के लिए रुपयों की जरूरत बताई थी।
उन्होंने अपनी पत्नी के खाते से भी रकम दी थी। ज्यादा कहासुनी होने पर पत्नी की उधार धनराशि वापस करने के लिए चेक दिया, जो बाउंस हो गया। तगादा करने पर हर बार उसे टहला दिया जाता था। उसे जानकारी हुई कि आरोपियों ने आगरा स्थित अपना आवास बेच दिया है। अब न्यू फ्रेंडस कालोनी दिल्ली में रह रहे हैं। 20 नवंबर को फोन पर तगादा करने पर आरोपियों से उसे गालियां दीं।
थाना प्रभारी हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा ने मीडिया को बताया कि दिसंबर माह में अभिषेक माथुर को एपी ज्वैलर्स से ठगी के आरोप में जेल भेजा गया था। नए मुकदमे में भी पुलिस ने साक्ष्य संकलन शुरू कर दिया है।
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