नाली के ऊपर जाल पर रख सकते हैं सामान, लेकिन रात में खुली न छोड़ी तो दुकानों का होगा चालान!
आगरा, 13 नवम्बर। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर शहर के दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है। निगम की टीम द्वारा दुकान के बाहर नाली के ऊपर रखे सामान को अतिक्रमण मानते हुए 5100 रुपये के जुर्माने की रसीद काटी जा रही है। इसे लेकर व्यापारी नेताओं ने विरोध जताना भी शुरू कर दिया। उनका दावा है कि निगम के अधिकारियों ने नाली के ऊपर लोहे के जाल पर रखे सामान को अतिक्रमण मानने पर सहमति जताई है।
व्यापारी नेताओं ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के प्रभारी डा अजयकुमार सिंह का हवाला देते हुए दावा किया कि नाली के ऊपर रखे माल पर कोई पेनाल्टी नहीं लगायी जायेगी, लेकिन दुकान बंद करते समय नालियों को सफाई के लिये खुला छोड़ना होगा। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि रात को दुकान बंद करते समय लोहे के जाल को ऊपर उठाकर शटर से बांध दिया जाये।
कहा जा रहा है कि दो वर्ष पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इस मुद्दे पर विवाद हुआ था। उस समय नगर आयुक्त को मौजूदगी में हुई बैठक में उपरोक्त शर्त के साथ नाली के ऊपर लोहे के जाल पर सामान रखने की अनुमति दी गई थी।
व्यापारी नेता अशोक मंगवानी और जय पुरसनानी ने यह जानकारी देते हुए दुकानदारों से इस नियम का पालन करने का अनुरोध किया है।
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