खास खबर: जनरल स्टोरों पर मिलने वाले अधिकांश सामानों की बिक्री राशन दुकानों पर भी होगी
आगरा, 20 अगस्त। अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) अजय नारायण सिंह ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के दुकानदारों की आय में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित दर दुकानों के माध्यम से विभिन्न जनोपयोगी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है।
शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई जनोपयोगी वस्तुओं में पैक्ड दूध एवं दूध से बने उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड़, घी, नमकीन, पैक्ड सूखे मेवे, पैक्ड मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपड़े (हौजरी), राजमा, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाड़ू, पोंछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेन्ट पाउडर, मच्छररोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने वाले बार, इलेक्ट्रिक सामान, टॉर्च, दीवार घड़ी, माचिस, नायलॉन/जूट रस्सी, प्लास्टिक पानी पाइप तथा प्लास्टिक बाल्टी, मग एवं छलनी आदि शामिल हैं।
इसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओं में हैंडवॉश, शेविंग किट, बाथरूम क्लीनर तथा बेबी केयर उत्पाद जैसे डायपर, साबुन, मसाज ऑयल, वाइप्स एवं बॉडी लोशन आदि की बिक्री की अनुमति दी गई है।
अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा अनुमति प्रदत्त वस्तुओं में से केवल उन्हीं वस्तुओं की बिक्री की जाए, जिनके विनिर्माता निर्धारित एफ.एस.एस.ए.आई. मानकों का अनुपालन करते हों तथा जिन वस्तुओं की गुणवत्ता सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उचित दर विक्रेता उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री के लिए किसी भी उपभोक्ता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे। इन वस्तुओं की बिक्री उपभोक्ता की स्वेच्छा एवं उसके द्वारा स्वयं मांग किए जाने पर ही की जाएगी। किसी भी उचित दर विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को उक्त वस्तुओं की जबरन बिक्री करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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