आगरा, 20 अगस्त। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दूध एवं दुग्ध पदार्थों पर गुरुवार को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण एवं विधिक नमूना संग्रहण की कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान निम्नानुसार विधिक नमूने संग्रहित किए गए— संजू पुत्र मोहनलाल, निवासी ग्राम सिरवरा, जनपद हाथरस से ग्राम नगला मुड़ी चौराहा, आगरा में चार पहिया वाहन द्वारा परिवहन किए जा रहे मिश्रित दूध का विधिक नमूना संग्रहित किया गया। राहुल कुमार से मिश्रित दूध का विधिक नमूना संग्रहित किया गया। उक्त दूध चार पहिया वाहन संख्या UP86AT3749 द्वारा परिवहन किया जा रहा था। स्थान — ग्राम नगला मुड़ी चौराहा, आगरा। महेन्द्र सिंह के दुग्ध संग्रह केंद्र, नगला मुड़ी चौराहा, आगरा से मिश्रित दूध का विधिक नमूना संग्रहित किया गया।  राहुल से मिश्रित दूध का विधिक नमूना संग्रहित किया गया। उक्त दूध नादऊ फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिल द्वारा परिवहन किया जा रहा था। अनिरुद्ध गौतम से स्थान आहरन, एत्मादपुर पर मिश्रित दूध का विधिक नमूना संग्रहित किया गया।
पाएं दूध भंडार कुतलुपुर रोड से दही एवं पनीर के विधिक नमूने संग्रहित किए गए। भोला डेयरी एवं लाइफ डेयरी फतेहपुर सीकरी, थाना के पास से मिश्रित दूध के विधिक नमूने संग्रहित किए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा एम.जी. रोड पर जलेसर से आगरा विक्रय हेतु दूध लेकर आ रहे दो बोलेरो मैक्स पिकअप टैंकरों को रोककर निरीक्षण किया गया। प्रथम बोलेरो मैक्स पिकअप टैंकर में लगभग 1000 लीटर मिश्रित दूध जलेसर से आगरा विक्रय हेतु लाया जा रहा था। वाहन चालक/विक्रेता अजय पुत्र विजय सिंह, निवासी रिजवा, थाना जलेसर, जनपद एटा पाए गए। निरीक्षण के दौरान टैंकर में भंडारित दूध की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं पाई गई तथा दूध अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित पाया गया। विक्रेता द्वारा दूध के क्रय-विक्रय से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त टैंकर से विधिक नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया। शेष 998 लीटर दूध को विक्रेता की सहमति से नियमानुसार मौके पर नष्ट कराया गया। विक्रेता द्वारा दूध का मूल्य लगभग ₹55 प्रति लीटर बताया गया, जिसके आधार पर नष्ट किए गए दूध का अनुमानित मूल्य ₹54,890 है।
दूसरे बोलेरो मैक्स पिकअप टैंकर में भी लगभग 1000 लीटर दूध जलेसर से आगरा विक्रय हेतु लाया जा रहा था। इसके विक्रेता उमेश पुत्र अशोक, निवासी शिलमई, थाना जलेसर, जनपद एटा पाए गए। टैंकर से विधिक नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया तथा शेष 998 लीटर दूध को विक्रेता की सहमति से नियमानुसार मौके पर नष्ट कराया गया। विक्रेता द्वारा दूध का मूल्य लगभग ₹55 प्रति लीटर*बताया गया, जिसके अनुसार नष्ट किए गए दूध का अनुमानित मूल्य ₹54,890 है।
इस प्रकार दोनों टैंकरों से कुल 1996 लीटर दूध, जिसकी अनुमानित कुल कीमत ₹1,09,780 है, मौके पर नष्ट कराया गया। दोनों टैंकरों से संग्रहित विधिक नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
अभियान के दौरान संग्रहित सभी विधिक नमूनों को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों/विनियमों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह, राकेश कुमार यादव, श्वेता चक्रवर्ती एवं सुरेंद्र कुमार चौरसिया उपस्थित रहे।
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