एनालॉग डेयरी प्रोडेक्ट बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित, एफआईआर कराये जाने का प्रावधान

आगरा, 19 अगस्त। सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि कि एफएसएसएआई द्वारा वर्तमान में एनालॉग डेयरी प्रोडेक्ट का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी विक्रेता द्वारा एनालॉग डेयरी प्रोडेक्ट की बिक्री करने पर उसके विरुद्ध एफआईआर कराये जाने का प्रावधान है। सभी खाद्य पदार्थ के विक्रेताओं को एफएसएसएआई के बेबसाइट पर वर्णित शिड्यूल 4 में दिये गये नियमों व मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिये। 
सहायक आयुक्त बुधवार को नेशनल चैम्बर सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मिठाई में लगने वाले मैटेरियल की शुद्धता व गुणवता का पूर्णतः ध्यान रखा जाना चाहिये क्योकि खाद्य पदार्थों में होेेने वाली लापरवाही किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक हो सकती है। 
बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य-2 एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों में कितना कलर मिलाया जाना चाहिये के बारे में सदस्यों का ज्ञानवर्धन किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानों पर चीजों को ढककर रखा जाना चाहिये वह समय-समय पर प्रैस कंट्रोल किया जाना चाहिये। विक्रेताओं को खाद्य विभाग द्वारा जारी चेकलिस्ट व पर्सनल हाईजिन का ध्यान रखना चाहिये। 
खाद्य पदार्थ का निर्माण खुले व गंदगी जैसे स्थान पर नहीं किया जाना चाहिये इसके लिये विक्रेता द्वारा प्रोपर किचिन की व्यव्स्था की जानी चाहिये। परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये तथा कार्यरत कर्मचारियों का समय-समय पर मेडिकल चेकअप का प्रमाण पत्र होना चाहिये। 
बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर अध्यक्ष मनोज बंसल उनकी बातों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि चैम्बर द्वारा ओडीओसी में आगरा की सुप्रसिद्ध बेडई को शामिल करने के लिये चैम्बर द्वारा प्रस्ताव उद्योग निदेशक कानपुर को प्रस्ताव भेज दिया गया है। 
बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रविन्द्र सिंह परमार, राकेश यादव, सुरेन्द्र चौरसिया, श्वेता चक्रवर्ती, अम्बा प्रसाद गर्ग, विकास चतुर्वेदी, राजकुमार भगत मौजूद रहे। धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल द्वारा किया गया। 
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