आईटीसी का अनुचित लाभ लेकर पहुंचाई 7.77 करोड़ के राजस्व की क्षति, मुकदमा दर्ज

आगरा, 24 अगस्त। राज्य जीएसटी विभाग के खंड-08 की ओर से एम/एस स्टार ट्रेडर्स के स्वामी पवन सिंह नेगी के खिलाफ फर्जी और अस्तित्वहीन फर्म से खरीद दर्शाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेने के आरोप में थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कथित रूप से 7.77 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई।
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य कर अधिकारी जगदीश प्रसाद की तहरीर के मुताबिक स्टार ट्रेडर्स का जीएसटी पंजीकरण 11 सितंबर, 2019 को आयरन एंड स्टील की खरीद-बिक्री के लिए कराया गया था। जीएसटी पोर्टल के अभिलेखों की जांच में फर्म ने अलीगढ़ की एम/एस शिव ट्रेडिंग कंपनी से 43.16 करोड़ रुपये की इनवर्ड सप्लाई दर्शाकर 3.88 करोड़ रुपये CGST और इतनी ही राशि SGST की आईटीसी क्लेम की। विभागीय जांच में शिव ट्रेडिंग कंपनी के घोषित पते पर कोई व्यावसायिक गतिविधि, स्टॉक अथवा अभिलेख नहीं मिले। विभाग का आरोप है कि वास्तविक माल की आपूर्ति के बजाय बिलों का आदान-प्रदान कर आईटीसी पास ऑन की गई। इसी आधार पर स्टार ट्रेडर्स द्वारा बिना वास्तविक माल प्राप्त किए आईटीसी का दावा और उपयोग किए जाने का आरोप है। तहरीर के अनुसार विभाग ने फर्म को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन निर्धारित समय में कोई स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद विभाग ने फर्म का जीएसटी पंजीकरण स्वत: निरस्त कर दिया। बाद में जीएसटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 7,77,04,668 रुपये कर, इतनी ही राशि अर्थदंड और नियमानुसार ब्याज की मांग सृजित की गई। 
विभाग का आरोप है कि कथित रूप से अनुचित तरीके से प्राप्त आईटीसी का इस्तेमाल आउटवर्ड सप्लाई की करदेयता में समायोजित किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ। तहरीर में फर्म स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
सहायक पुलिस आयुक्त लोहामंडी गौरव सिंह ने मीडिया को बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। 43.16 करोड़ रुपये की कथित इनवर्ड सप्लाई और 7.77 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति से संबंधित जीएसटी विभाग के दस्तावेज और जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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