दवा आपूर्ति बाधित करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी- प्रदेश औषधि प्राधिकारी के पत्र से हड़ताल विरोधियों का मनोबल ऊंचा
आगरा, 19 मई। दवा विक्रेताओं की 20 मई को प्रस्तावित हड़ताल से एक दिन पहले प्रदेश औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी शशि मोहन गुप्ता द्वारा जारी पत्र से हड़ताल विरोधियों का मनोबल ऊंचा हो गया है।
महानगर कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा ने दावा किया कि शशिमोहन गुप्ता द्वारा मंगलवार को जारी पत्र में अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है कि दवा आपूर्ति किसी भी तरह से बाधित नहीं होनी चाहिए क्योंकि दवा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आती है।
पत्र में कहा गया है कि जो भी दवा व्यापारी दुकान बंद रख आपूर्ति बाधित करे तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।
इस पत्र का उल्लेख करते हुए आगरा महानगर कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष शर्मा, महामंत्री अश्वनी श्रीवास्तव और चेयरमैन संजय चौरसिया ने अपने सभी सदस्यों को अवगत कराया है कि 20 मई कोई भी दुकानदार अपनी दुकान बंद न करे और जिससे दवा आपूर्ति बाधित न हो।
________________________________________
Post a Comment
0 Comments