टी.टी.जेड. में वृक्षों की छंटाई, कटाई, पातन की अनुमति की प्रक्रिया हुई आसान
आगरा, 04 अप्रैल। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ने अवगत कराया कि ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) क्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने तथा आकस्मिक परिस्थितियों में वृक्षों की छंटाई, कटाई एवं पातन की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या- 13381/1984 एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में 08 मई, 2015 को पारित आदेश के तहत टीटीजेड क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वृक्षों की छंटाई, कटाई एवं पातन को बिना न्यायालय की अनुमति पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बाद टीटीजेड प्राधिकरण एवं प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2025 में विभिन्न आदेश पारित किए गए। 25 मार्च 2025 के आदेश में विद्युत विभाग को विद्युत पोल, हाईटेंशन लाइन एवं अन्य विद्युत लाइनों में बाधक वृक्षों की ट्रिमिंग, प्रूनिंग एवं लॉपिंग हेतु अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था की गई। एक मई, 2025 के आदेश द्वारा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु ताजमहल से पांच किलोमीटर की हवाई दूरी की परिधि से बाहर यूकेलिप्टस, पॉपलर एवं मिलिया डुबिया प्रजाति के वृक्षों के पातन की अनुमति तथा आकस्मिक परिस्थितियों में संपत्ति की सुरक्षा, जनहानि से बचाव एवं यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु वृक्षों को हटाने की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 13 मई, 2025 के आदेश में कृषक भूमि, निजी भूमि एवं वन भूमि पर वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में दंड एवं प्रतिकर निर्धारित किए गए।
उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में 25 मार्च 2026 को सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली द्वारा जारी एसओपी के अनुसार टीटीजेड क्षेत्र में वृक्षों की छंटाई, कटाई एवं पातन हेतु अनुमति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, जिसमें ताजमहल से पांच किलोमीटर की हवाई दूरी की परिधि से बाहर कृषकों के लिए यूकेलिप्टस, पॉपलर एवं मिलिया डुबिया प्रजाति के एक से 49 तक वृक्षों के पातन की अनुमति प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी स्तर से प्रदान की जाएगी, जबकि 50 या उससे अधिक वृक्षों के लिए अनुमति सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली द्वारा दी जाएगी। गैर-कृषकों के लिए ताजमहल से पांच किलोमीटर की परिधि से बाहर सभी प्रजातियों के एक से 49 वृक्षों के पातन की अनुमति सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली द्वारा तथा 50 या उससे अधिक वृक्षों के लिए अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जाएगी।आकस्मिक परिस्थितियों में, जहां संपत्ति को नुकसान या जनहानि से बचाव आवश्यक हो अथवा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना हो, वहां वृक्षों की छंटाई, कटाई या हटाने की अनुमति प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी स्तर से दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग को विद्युत पोल, हाईटेंशन लाइन एवं अन्य विद्युत लाइनों में बाधक वृक्षों की ट्रिमिंग, प्रूनिंग एवं लॉपिंग हेतु अनुमति प्रभागीय निदेशक स्तर से प्रदान की जाएगी तथा सूखे वृक्षों के संबंध में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली के निरीक्षण उपरांत अनुमति प्रदान की जाएगी।
ताजमहल से 5 किलोमीटर की हवाई दूरी की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के वृक्षों की छंटाई, कटाई एवं पातन हेतु अनुमति पूर्ववत माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
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