फैसला: यूरोप यात्रा पर गए आगरा के दंपत्ति को इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा 1.85 रुपये का हर्जाना
आगरा, 09 अप्रैल। यूरोप की यात्रा पर निकले दंपत्ति को ही परेशानी के बाद सेवा में कमी के आधार पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को 1.70 हजार रुपये देने का आदेश दिया है, कंपनी को मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी विजय नगर कालोनी स्थित विजयश्री अपार्टमेंट निवासी कपिल मित्तल ने पत्नी शिवि मित्तल के साथ संयुक्त रूप से वाद दायर किया था। उनका कहना था कि उन्होंने यूरोप टूर के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड से यात्रा पॉलिसी ली थी।
दंपत्ति ने चार फरवरी, 2020 को यूरोप की यात्रा की। उन्हें नौ फरवरी को आस्ट्रेलियन एयर लाइन द्वारा पैरागुए से वियना लौटना था। वहां से उन्हें एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर आना था। पैरागुए से वियना जाने वाली आस्ट्रेलियन एयर लाइन की उड़ान में देरी होने पर उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई, इस कारण उनका सामान एयर लाइन के पास रह गया। होटल में रुकने व खाने-पीने पर अनावश्यक खर्च हुआ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर 1.70 लाख रुपये व मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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