आगरा में 42 व्यवसायिक गैस सिलेंडरों अवैध भण्डारण पकड़ा, 42 रिटेल आउटलेट/गैस एजेन्सियों की भी जाँच
आगरा, 13 मार्च। जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कालीबाड़ी रोड स्थित गोयल डेयरी पर छापा मारा गया। दुकान के अन्दर तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बोरियों से बनाये गये पर्दे के पीछे 42 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (10 भारत गैस कम्पनी के व 32 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी के) रखे पाए गए। सिलेण्डरों की जाँच करने पर सभी गैस सिलेण्डर खाली पाए गए। मौके पर मौजूद सोहनलाल पुत्र पृथ्वीनाथ निवासी नूरी दरवाजा से उपरोक्त से सिलेण्डरों के सम्बन्ध में अभिलेख माँगे गये, जिस पर वे कोई अभिलेख प्रस्तुतनहीं कर सके।
जांच दल द्वारा सभी 42 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (खाली अवस्था में) अपने कब्जे में लेकर मैसर्स मुगल गैस सर्विस गैस एजेन्सी के सुपुर्द कर दिए।
जांच दल के अनुसार, सोहनलाल द्वारा बिना किसी प्राधिकार के व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर उनका अवैध क्रय-विक्रय का कार्य किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।
इसके अलावा जांच टीम ने 42 रिटेल आउटलेट / गैस एजेन्सियों की जाँच की गयी। उक्त प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी जी ने जनपद में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सुचारू एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा उसकी सतत निगरानी के लिए तहसीलवार अधिकारियों की निगरानी टीमों का गठन किया है, सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडरों का अनाधिकृत भंडारण, डायवर्जन या कालाबाजारी न हो। किसी भी गैस एजेंसी या डिलीवरी मैन द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए।
यदि कोई व्यक्ति, एजेंसी या प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों के अनधिकृत भंडारण, डायवर्जन, कालाबाजारी, ओवररेटिंग या अनियमित वितरण में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जांच टीम में जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह, रानू रस्तोगी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व राजीव तिवारी, पूर्ति लिपिक शामिल थे।
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