आगरा में कंगना रनौत के खिलाफ रिवीजन याचिका स्वीकार! किसानों के अपमान और राजद्रोह का मुकदमा चलेगा

आगरा, 12 नवम्बर। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ रिवीजन याचिका यहां स्वीकार कर ली गई है। कंगना के खिलाफ किसानों के अपमान और राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। यह मुकदमा बीएनएस की धारा- 356 और 152 के तहत चलेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल जज एमपी एमएलए न्यायमूर्ति लोकेश कुमार ने बुधवार को याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जिस निचली अदालत ने कंगना के केस को खारिज किया था, अब उसी कोर्ट में सुनवाई होगी। 
इससे पहले अदालत ने सोमवार को कंगना के वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कंगना आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं। उनको आधा दर्जन सम्मन जारी हो चुके हैं।
कांग्रेस नेता और अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने पिछले साल 11 सितंबर को कंगना के खिलाफ कोर्ट में राजद्रोह का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि कंगना ने 26 अगस्त, 2024 को एक इंटरव्यू में किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इससे लाखों किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंची। निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था, इसके बाद रमाशंकर शर्मा ने रिवीजन याचिका दायर की।
रमाशंकर शर्मा का कहना है कि उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि कंगना ने कहा, 'अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। उस दौरान रेप और मर्डर हुए। अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में बांग्लादेश जैसे हालात होते।' शर्मा के अनुसार, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, आतंकवादी और उग्रवादी करार दिया।
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