पत्नी ने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर पति को मार डाला, बेटे की गवाही ने तीनों को करा दी उम्रकैद
आगरा, 09 नवम्बर। पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। लेकिन पंद्रह वर्षीय बेटे ने उनका भांडा फोड़ दिया। बेटे की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और दोस्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एडीजीसी प्रदीप कुमार ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना डौकी क्षेत्र में 16 फरवरी, 2019 को वादी टीकाराम ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि उनका भांजा 34 वर्षीय रामवीर दो दिन से लापता है। उन्होंने रामवीर की पत्नी 28 वर्षीय कुसुमा और उसके प्रेमी सुनील कुमार पर हत्या कर शव फेंकने का शक जताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी कुसुमा, सुनील और उसके दोस्त धर्मवीर को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर बिसारना के पीपरा के कुएं से शव बरामद कर लिया।
शव का पोस्टमार्टम कराए जाने पर शरीर पर एक दर्जन चोटें और मौत की वजह चोट के कारण कोमा में जाना बताया गया। पूछताछ में पता चला कि सुनील रामवीर के साथ ही ऑटो रिक्शा चलाता था। घर आने-जाने के दौरान सुनील और कुसुमा के बीच संबंध हो गए।
बच्चों द्वारा जानकारी मिलने पर रामवीर ने विरोध जताया। इसके बाद कुसुमा और सुनील ने हत्या की साजिश रची। उन्होंने वारदात में सुनील के दोस्त धर्मवीर को भी शामिल कर लिया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान मृतक के बड़े बेटे ने गवाही में बताया कि सुनील और धर्मवीर उनके पिता के जाने के बाद घर आते थे। सुनील अक्सर मां के कमरे में आकर सोता था। उनके आने पर मां उसे और भाई, बहनों को मारपीट कर चुप रहने को कहती थी। दोनों छोटे भाई-बहनों ने भी यही बयान दिया। साक्ष्य और बयान के आधार पर न्यायालय ने तीनों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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