पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर राहुल गांधी के काफिले में हादसा, चार गाड़ियां और एंबुलेंस टकराईं, राहुल सुरक्षित

लखनऊ/सुल्तानपुर, 26 अक्टूबर। लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां सोमवार की सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हादसे का शिकार हो गईं। गनीमत रही कि राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित हैं और समय पर कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें बरी कर दिया।
खबरों के अनुसार, राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में पेशी के लिए लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे थे। उनका काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से गुजर रहा था। सुल्तानपुर के हालियापुर के पास 89.5 माइलस्टोन पर अचानक काफिले की एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही चार गाड़ियां और काफिले में शामिल एंबुलेंस आपस में टकरा गईं।
हादसे में राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन काफिले में चल रहे कुछ कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया।
हादसे के बावजूद राहुल का काफिला नहीं रुका और वे सुल्तानपुर पहुंचे। सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और नारेबाजी की।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी को सुल्तानपुर की अदालत ने मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया। फैसले के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।
केस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान से जुड़ा है। भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 04 अगस्त, 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने गांधी को 27 नवंबर, 2023 को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। इसके बाद कांग्रेस नेता अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई।  बाद में विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल (आवाज के नमूने) की मांग की। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी.
क्या है मामला?
वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में बयान दिया था। राहुल गांधी ने अमित शाह पर हत्या के एक मामले में आरोपी होने का उल्लेख करते हुए उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। इसी बयान को लेकर 04 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में मुकदमा दर्ज कराने की शिकायत दी। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और यह आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया।  उनका पक्ष है कि शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और उन्होंने किसी को बदनाम करने के इरादे से बयान नहीं दिया था।
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