दुर्घटना क्लेम खारिज करना पड़ा भारी, बीमा कंपनी को 7.63 लाख भुगतान का आदेश
आगरा, 25 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने वाहन दुर्घटना क्लेम अनुचित रूप से खारिज करने पर इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस को सेवा में कमी का दोषी ठहराया।
अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने बेलनगंज निवासी अनामिका के पक्ष में फैसला देते हुए कंपनी को 45 दिन में 7,63,078 रुपये 6% ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। साथ ही मानसिक संताप के 20,000 और वाद व्यय के 10,000 रुपये अलग से देने को कहा।
क्या था मामला:
अनामिका की XUV-500 कार 27 नवंबर, 2022 को भगवान टॉकीज फ्लाईओवर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई थी। मरम्मत खर्च IDV (10,90,111 रु.) के 75% से अधिक था, जो टोटल लॉस केस था। कंपनी ने दस्तावेज न देने और चालक के नशे में होने का आरोप लगाकर क्लेम बंद कर दिया।
आयोग ने पाया कि पुलिस जीडी में नशे का कोई साक्ष्य नहीं था और जिस गवाह के बयान पर क्लेम खारिज हुआ, वह मौके पर थी ही नहीं। आयोग ने इसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।
45 दिन में भुगतान न होने पर कंपनी को 15 सितंबर 2023 से 9% ब्याज देना होगा। परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता जसमीत सिंह आहूजा ने पैरवी की।
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