57वीं GST काउंसिल के फैसले MSME सेक्टर के लिए गेमचेंजर - दीपक अग्रवाल

आगरा, 08 अक्टूबर। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल ने 57वीं GST काउंसिल बैठक के निर्णयों का स्वागत करते हुए इसे MSME सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताया है। राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि इन सुधारों से छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी और कारोबार आसान होगा।
प्रमुख फैसले -
*-* कैश लेजर का अतिरिक्त रिफंड अब पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा, डेफिशिएंसी मेमो की समय सीमा 15 से घटाकर 10 दिन की गई।
*-* जीरो रेटेड और इनवर्टेड ड्यूटी में 90% प्रोविजनल रिफंड तुरंत मिलेगा, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर भी रिफंड का दायरा बढ़ा।
*-* छोटे व्यापारी बिना अलग ऑफिस खोले ई-कॉमर्स ऑपरेटर के वेयरहाउस को PPoB बनाकर देशभर में कारोबार कर सकेंगे।
*-* 10 हजार से कम टैक्स वाले मामलों में SCN जारी नहीं होगा, जनरल पेनाल्टी 25 हजार से घटाकर 10 हजार की गई।
*-* नॉन फ्रॉड मामलों में समय पर टैक्स-ब्याज जमा करने पर सिर्फ 5% पेनाल्टी लगेगी।
*-* गिरफ्तारी का सेक्शन 69 हटाने और प्रॉसिक्यूशन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की सिफारिश।
*-* ई-वे बिल चेकिंग में राहत, केवल पुख्ता खुफिया जानकारी और JC स्तर की अनुमति पर ही वाहन रोके जाएंगे।
*-* सेक्शन 17(5) में सुधार से कैटरिंग, बीमा, फ्री सैंपल पर ब्लॉक्ड ITC की पाबंदी हटेगी।
*-* ₹5 करोड़ तक टर्नओवर वालों के लिए वार्षिक रिटर्न-त्रैमासिक भुगतान (ARQP) योजना को सैद्धांतिक मंजूरी और लेट फीस में छूट का प्रस्ताव।
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