आयकर अधिकारियों ने शैक्षणिक, धार्मिक एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट से संबंधित अधिनियमों की जानकारी दी
आगरा, 19 मई। शैक्षणिक, धार्मिक एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट से संबंधित आयकर अधिनियम 2025 में दिये गये प्रावधानों को लेकर आयकर भवन संजय प्लेस मंगलवार को आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ मजहर अकरम के दिशा निर्देश एवं डॉ अमरजोत, अपर आयकर आयुक्त, (छूट) रेंज गाजियाबाद की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन लोकेश उप्रेती, आयकर अधिकारी (छूट) द्वारा किया गया।
अतिथि व्याख्याता के रूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट राकेश अग्रवाल ने आयकर अधिनियम 2025 में निहित वर्तमान प्रावधानों के तहत धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्टों संम्बन्धी रजिस्ट्रेशन एवं अनुपालन की जानकारी दी। आयकर अधिकारी अतुल चतुर्वेदी ने नये आयकर अधिनियम में किये गये सरलीकरण एवं बदलाव की जानकरी देते हुए सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को नये प्रावधानों के बारे में जागरूक किया। लोकेश उप्रेती, आयकर अधिकारी (छूट) ने विभाग की तरफ से आयकर विभाग के एआई चैट वोट "कर साथी' के उपयोग एवं सोशल मीडिया पर उपलब्ध डिजिटल सहायता ऐप "कर सेतु" एवं निर्देशन के लिये उपलब्ध विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जानकरी दी।
कार्यक्रम में टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय कुलश्रेषठ, राजकिशोर खण्डेलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल वर्मा, पंकज अग्रवाल, सीए दीपेन्द्र मोहन, सीए विजय गोयल एवं स्कूल एसोशिएशन के अध्यक्ष डॉ सुशील गुप्ता, सचिव डॉ गिरधर शर्मा सहित विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंच संचालन यतीन्द्र पाण्डेय आयकर निरीक्षक (छूट) द्वारा किया गया।
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