अल्ट्रासाउंड केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों की होगी आकस्मिक जांच, बायोमेट्रिक मशीन व सीसीटीवी लगाने होंगे, कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत पर होगी सख्त कार्रवाई

आगरा, 26 मई। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सभी अस्पताल संचालकों को पीसीपीएनडीटी अधिनियम-1994 का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बायोमेट्रिक मशीन व सीसीटीवी अनिवार्य रूप से लगाने की बात कही। साथ ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों की नियमित व आकस्मिक जांच बढ़ाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध है। यदि किसी अस्पताल में कन्या भ्रूण हत्या की शिकायत मिलती है तो जांच में आरोप पुष्ट होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में लगातार निरीक्षण किए जाएंगे और जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बैठक में नये पंजीकरण हेतु प्राप्त 04 आवेदन पत्रों, नवीनीकरण हेतु प्राप्त 03 आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने अन्य कार्यवाही परिर्वतन नियम-13, के अन्तर्गत डाक्टर हटाने (Inactive) हेतु प्राप्त 02 आवेदन पत्रों एवं अल्ट्रासाउण्ड चिकित्सक जोड़ने हेतु प्राप्त 06 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श कर संबंधित को निर्देशित किया। 
बैठक में सीडीओ श्रीमती प्रतिभा सिंह, डीजीसी क्राइम राधा कृष्ण गुप्ता, डॉ हरि सिंह गौर, डिप्टी सीएमओ डॉ सुरेंद्र मोहन प्रजापति, दिलीप वर्मा सहित सलाहकार समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। 
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