सैमसंग कंपनी को नया टीवी देने या ब्याज सहित पूरी रकम लौटाने का आदेश, वारंटी शर्तों के उल्लंघन पर उपभोक्ता आयोग प्रथम का निर्णय

आगरा, 31 मई। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम ने एक उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके स्थानीय डीलर पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। आयोग ने विपक्षीगण को आदेश दिया कि वे उपभोक्ता को नया एलईडी टीवी प्रदान करें अथवा खरीद की तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ टीवी की पूरी कीमत वापस करें। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया है।
यह मामला न्यू जनता कॉलोनी, सदर बाजार निवासी घूरेलाल समाधिया का है, जिन्होंने दो अक्टूबर, 2022 को सदर बाजार स्थित राज म्यूजिको से 30,500 रुपये में एक सैमसंग एलईडी टीवी खरीदा था। खरीद के समय डीलर ने उपभोक्ता को तीन वर्ष की वारंटी प्रदान की थी और वारंटी कार्ड पर मोहर व हस्ताक्षर भी किए थे। लगभग एक वर्ष आठ महीने बाद जुलाई 2024 में टीवी की स्क्रीन ने काम करना बंद कर दिया।
उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर कंपनी के इंजीनियर ने निरीक्षण किया और पैनल बदलने के नाम पर वारंटी शर्तों का उल्लंघन करते हुए 16,955.96 रुपये की मांग की। कंपनी का दावा था कि निर्माता की ओर से केवल एक वर्ष की वारंटी दी जाती है और डीलर द्वारा दी गई अतिरिक्त वारंटी के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं।
आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट किया कि कोई भी अधिकृत डीलर निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। डीलर कंपनी के निर्देशों के विपरीत जाकर मनमाने तरीके से वारंटी अवधि नहीं बढ़ा सकता और कंपनी ने डीलर के मोहर व हस्ताक्षर वाले मूल वारंटी कार्ड का खंडन भी नहीं किया है। 
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आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं का हवाला देते हुए कहा कि वारंटी अवधि में खराब उत्पाद की मुफ्त मरम्मत करना या मूल्य वापस करना निर्माता कंपनी और डीलर का संयुक्त व पृथक उत्तरदायित्व है।
आयोग ने विपक्षीगण को निर्णय की तिथि से 45 दिन के भीतर उपभोक्ता को उसी मूल्य का नया एलईडी टीवी देने का आदेश दिया है। ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें टीवी की मूल कीमत 30,500 रुपये पर खरीद की तिथि से भुगतान के दिन तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ राशि आयोग के खाते में जमा करनी होगी।
इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी देय होगी। तय समय सीमा के भीतर आदेश का अनुपालन न करने पर ब्याज दर को बढ़ाकर नौ प्रतिशत वार्षिक कर दिया जाएगा। भुगतान पूरा होने के बाद कंपनी खराब टीवी वापस लेने की हकदार होगी।
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