फैसला: आगरा में पत्नी और मौसेरे भाई की हत्या में पति, देवर और ससुर को फांसी की सजा
आगरा, 01 अप्रैल। अपर जिला जज 26 की अदालत ने पत्नी और मौसेरे भाई के दोहरे हत्याकांड में तीन आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने पति, उसके छोटे भाई और पिता को हत्या का दोषी माना। तीनों पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया। वहीं, सबूतों की कमी के चलते उसकी मां को बरी कर दिया। इस हत्याकांड को अंजाम चार साल पहले दिया गया था
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में वर्ष 2022 में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। महिला और एक युवक का शव मिला था। इस मामले में एडीजे 26 अमरजीत की अदालत ने तीन दो दोषियों प्रकाश नगर निवासी मदन, उसके पुत्र गौरव और अभिषेक को फांसी की सजा सुनाई है। मदन की पत्नी नीलम को संदेह के लाभ में बरी कर दिया।
एत्माद्दौला क्षेत्र में चार साल पहले अवैध संबंध के शक में गौरव ने अपनी पत्नी पूजा और मौसेरे भाई शिवम को फरसे से काट डाला था। इस डबल मर्डर में पिता मदन और छोटे भाई अभिषेक ने गौरव का साथ दिया था। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था, जो कोर्ट में प्रमुख सबूत साबित हुआ।
पत्नी पूजा का मर्डर करने के बाद पति गौरव उसके शव के पास बैठकर रोता रहा। वहीं, ससुर और देवर ने एत्माद्दौला थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति गौरव को गिरफ्तार कर लिया था। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल फरसा और नाली में पड़ा खून से सना डंडा बरामद किया था।
एडीजीसी मोहित पाल ने मीडिया को बताया कि इस मामले में 14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। इनमें सबसे अहम गवाही शिवम के भाई अभिषेक की रही। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी अहम सबूत साबित हुआ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे-26 अमरजीत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।
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