कमला नगर में पांच अवैध निर्माण सील, आवासीय भूमि पर चल रहे हॉस्पिटल को दो दिन का समय

आगरा, 29 अप्रैल। आवास विकास परिषद की टीम ने बुधवार को कमला नगर योजना में अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई परिषद के अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह के निर्देश पर अधिशासी अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में परिषदीय प्रवर्तन दल ने स्थानीय पुलिस बल के सहयोग से की।
प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी. एम. खान ने मीडिया को बताया कि अभियान के दौरान अवैध निर्माणों तथा आवासीय भूखंडों के व्यावसायिक उपयोग के मामलों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। संपत्ति संख्या D/242 (डॉ. राजीव मंगल एवं डॉ. अनीता मंगल) पर आवासीय भूखंड में सीताराम हार्टकेयर एंड मैटरनिटी सेंटर के नाम से अस्पताल संचालित पाया गया, जिसे परिषद ने पूर्णतः अवैध माना। अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार को ध्यान में रखते हुए अधिशासी अभियंता द्वारा भवन स्वामियों को दो दिन का समय दिया गया, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के तहत संपत्ति संख्या A/764 (ममता रानी) को स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण जारी रखने पर सील किया गया. संपत्ति संख्या A/796 (राम प्रताप भारती) में तृतीय तल पर अवैध निर्माण किए जाने पर भवन सील किया गया। इसी प्रकार संपत्ति संख्या B/577 (संदीप अग्रवाल) में मानचित्र से भिन्न निर्माण होने पर सीलिंग की गई। संपत्ति संख्या F/148 (गोविन्द मित्तल) में बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण जारी रखने पर निर्माणाधीन मकान को सील किया गया। वहीं संपत्ति संख्या F/154 (राजीव जैन) में भवन के फ्रंट हिस्से को पूर्ण रूप से कवर कर निर्माण कराए जाने पर कार्रवाई की गई।
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह ने सभी आवंटियों से अपील की कि परिषद द्वारा जारी नोटिसों की अनदेखी न करें और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हाल ही में मेरठ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में परिषद अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए बाध्य है। 
अभियान के दौरान अधिशासी अभियंता अनिल कुमार, प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जी.एम. खान, सहायक अभियंता योगेश, सुरेन्द्र, स्थानीय पुलिस बल तथा परिषद के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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