कंगना रनौत पर पांच सौ रुपये जुर्माना, अगली सुनवाई तीन अप्रैल को

आगरा, 16 मार्च। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की अधिवक्ता सोमवार को भी यहां अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। अदालत ने इस पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाते हुए बहस के अंतिम अवसर के रूप में आगामी तीनअप्रैल की तिथि नियत कर दी।
वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में किसानों के अपमान एवं राजद्रोह के मामले में बहस होनी थी लेकिन कंगना रनौत की अधिवक्ता अनसूया चौधरी कोर्ट में बहस के लिए हाजिर नहीं हुई।
कंगना की ओर से अनुसूया चौधरी की जूनियर अधिवक्ता सुधा प्रधान एवं स्थानीय अधिवक्ता विवेक शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण वह आगरा आकर बहस करने में असमर्थ हैं। अतः कोई अग्रिम तिथि दी जाए।
प्रार्थना पत्र पर वादी रमाशंकर शर्मा एडवोकेट एवं उनकी ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुखबीर सिंह चौहान एवं राजवीर सिंह ने एतराज करते हुए कहा कि विगत तीन तिथियां से विपक्षी की अधिवक्ता हर बार बीमारी का बहाना लगाकर मामले को टालना चाहती हैं। अधिवक्ताओं ने मांग की विपक्षी को बहस करने का अवसर समाप्त किया जाए। इसके बाद अदालत ने कंगना रनौत पर ₹500 के जुर्माने के आदेश दिया और बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए 3 अप्रैल, 2026 की तिथि नियत कर दी। 
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