नये बीज और कीटनाशक अधिनियम में संशोधन की मांग, चैंबर देगा कृषि मंत्री को ज्ञापन
आगरा, 13 जनवरी। जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैम्बर कार्यालय में मंगलवार को हुई बैठक में नये प्रस्तावित बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम के कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएं व्यक्त की। कहा गया कि प्रस्तावित कानूनों मे कुछ ऐसे प्राविधान है जिससे ईमानदार छोटे डीलर पर कानूनी दबाब पड़ सकता है।
बैठक में आगरा सीड एवं पेस्टीसाइड एसोसियेशन के अध्यक्ष सुधीर चोला ने सरकार से मांग की कि निर्माता कंपनी व डीलर की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से अलग किया जाये। पहली बार की त्रुटि पर चेतावनी दी जाये। यू ट्यूबर के माध्यम से किसी भी शिकायत पर ध्यान न दिया जाये। आजकल उनका उद्देश्य डीलर्स का शोषण करना और अनावश्यक परेशान करना हो गया है। किसानों की सामूहिक शिकायत पर ही डीलर व निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी तय की जायेे। किसान क्षति का मुआवजा सरकार द्वारा इन्श्यूरेंस कंपनियों के प्रावधानों के आधार पर होना चाहिये। सभी डीलर व अधिकारियों को सही से प्रशिक्षण के उपरान्त ही नये कानूनों को लागू किया जाये।
एसोसियेशन के कोषाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि छोटे ग्रामीण डीलर्स के लिये प्रस्तावित प्राविधानों का पालन करना एक जटिल प्रक्रिया है। बैठक में तय किया गया कि चैम्बर के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को शीघ्र ज्ञापन प्रेषित किया जायेगा।
बैठक की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल ने की। संचालन पूर्व अध्यक्ष एवं जनसंपर्क एवं समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन मनीष अग्रवाल ने किया। कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, सुधीर चोला, विजय कुमार, सौरभ गुप्ता, रवि शर्मा, गौरव गुप्ता, सनी उपस्थित थे।
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