चैम्बर ने एसजीएसटी एडीशनल कमिश्नर को बताई व्यापारियों की कई समस्याएं, लिपिकीय त्रुटियों पर नहीं होगा व्यापारियों का उत्पीड़न

आगरा, 07 अक्टूबर। जीवनी मंडी स्थित नेशनल चैम्बर सभागार में चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में एसजीएसटी के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 पंकज गांधी एवं ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी सी.के. रल्लन के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड पंकज गांधी को 18 सूत्रीय प्रतिवेदन सौंपा गया। 
प्रतिवेदन में जीएसटीएन सुविधा केन्द्र, छोटी-2 तकनीकी त्रुटियों के कारण जुर्माना, स्टैंडर्ड औपरेडिंग प्रोसीजर, आगरा में टिब्यूनल की स्थापना, अर्थदण्ड के जैसे अनेक मुद्दों को उठाया गया। 
साथ ही कहा गया कि जीएसटीआर 2ए/2बी जनवरी 2022 से लागू किया गया है। उससे पहले उसका कोई विधिक वजूद नहीं था। जीएसटीआर 2ए/2बी में इसी के अनुसार कार्यवाही की जाये। अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिये जाएं कि जीएसटीआर 2ए/2बी में कार्यवाही से पहले इसे पढ़ लिया जाये एवं सिर्फ जीएसटीआर 2ए/2बी के अन्तर के आधार पर कर आरोपित नहीं किया जाये। अन्य विधिक प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाये।
कहा गया कि किसी नोटिस का रिप्लाई देने के लिए जो समय प्रदान किया जाता है उसके अगले दिन पोर्टल बंद कर दिया जाता है जिसमें कोई टैक्सपेयर किन्हीं कारणों से बन्द होने की तिथि पर रिप्लाई नहीं दे पाया है तो वह अगले दिन रिप्लाई नहीं कर सकता इसके लिए अधिकारियों से मिलना पड़ता है। कोई अधिकारी तो पोर्टल खोल देता है और कोई अधिकारी एलाऊ नहीं करता है। अंतिम तिथि के बाद टैक्सपेयर को नोटिस रिप्लाई देने के लिए एडजर्नमेंट एप्लीकेशन लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। सर्च के दौरान कर जमा करने के लिए कहा जाता है यह उचित नहीं है. इसमें टैक्स पेयर को परेशानी होती है। हमारा निवेदन है कि सर्च के दौरान कर जमा नहीं कराया जाए। उसके लिए समय प्रदान किया जाए। व्यापारियों को 2020-21 के नोटिस दिये जा रहे हैं, जिसमें पंजीकृत व्यापारियों को भी नोटिस दिये जाता है कि तुम्हारा आईटीसी क्रेता द्वारा ब्लैक लिस्ट है और उसका केस विवादित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और क्रेता द्वारा जिसको माल बेचा जाता है विभाग द्वारा उससे कर की मांग की जाती है। जब तक उच्च न्यायालय द्वारा केस में निर्णय नहीं दिया जाता जब तक उसको ब्लैक लिस्ट न किया जाये और न हीं क्रेता द्वारा जिस व्यापारी को माल बेचा गया है उससे विभाग द्वारा कर की मांग नहीं की जानी चाहिये। विभाग द्वारा पुराने पंजीकृत व्यापारियों का एकाउंट न मांगकर उनका उत्पीड़न न किया जाये।
बैठक में व्यापारियों संबंधी कई अन्य समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा गया। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 ने सभी बिंदुओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक का संचालन मनोज बंसल जी द्वारा किया गया। 
बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष संजय कुमार गोयल, उपाध्यक्ष विवेक जैन, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष एवं जीएसटी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अमर मित्तल, सीताराम अग्रवाल, अनिल वर्मा, भुवेश अग्रवाल, श्रीकिशन गोयल, सदस्य योेगेश सिंघल, राकेश सिंघल, मनोज कुमार अग्रवाल, संजय अरोरा, शिशिर गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता, राहुल राना, राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, मयंक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, नवनीत सिंहल, सुनील सिंघल, मनोज कुमार गुप्ता, गिरिश चंद गोयल, सुशील बंसल, महेश अग्रवाल, मनोज गुप्ता, सुनील गर्ग उपस्थित थे। 
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