ऐतिहासिक: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या में चाचा और उसके दोस्त को फांसी की सजा
आगरा, 16 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (एडीजे-27) सोनिका चौधरी की अदालत ने ऐतिहासिक निर्णय में शुक्रवार को पांच साल की बच्ची से रेप ओर हत्या के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। लगभग 18 महीनों की सुनवाई और 18 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने अपराध को जघन्य और घृणित माना। दोनों दोषी मासूम बच्ची के रिश्ते के चाचा और उसका दोस्त है।
खबरों के अनुसार, घटना 18 मार्च, 2024 को बाह थाना क्षेत्र की है। यहां एक पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी उसके रिश्ते का चाचा अमित और उसका साथी निखिल बहला कर बाइक पर ले गया। दोनों ने बच्ची के साथ गैंगरेप किया। दोनों ने इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी और शव को कहीं छुपा दिया। इधर बच्ची की तलाश में परिजन लगे रहे। अभियुक्तों ने 19 मार्च को बच्ची के पिता को कॉल कर छह लाख रुपये की फिरौती मांगी। पिता ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने जांच करते हुए रिश्ते के चाचा अमित और उसके साथी निखिल को 20 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद हुआ।।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप और कुकर्म की पुष्टि हुई थी।।शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान थे। पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के साथ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। एडीजीसी सुभाष गिरी ने मामले में 18 गवाहों के बयान कराए, साक्ष्यों के साथ मजबूत तर्क दिए। अदालत ने कहा कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है और ऐसे दरिंदों को केवल मृत्युदंड ही उचित दंड है।
सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही जज ने फांसी का फैसला सुनाया, दोनों दोषियों के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। उनके परिजन फफक कर रो पड़े, वहीं पीड़ित परिवार की आंखों से खुशी के थे। अदालत कक्ष में मौजूद लोगों ने इस निर्णय को ‘न्याय की जीत’ बताया।
______________________________________
Post a Comment
0 Comments