व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य बनाए सरकार

आगरा, 19 अगस्त। अधिवक्ता के.सी. जैन ने केन्द्रीय परिवहन सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं परिवहन सचिव वी उमाशंकर को पत्र भेजकर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन की मांग की है। पत्र में सड़क हादसों में हर वाहन स्वामी को जीवन सुरक्षा कवच के रूप में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य बनाए जाने की मांग की गई है।
पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत थर्ड पार्टी इन्श्योरेन्स पाॅलिसी का लिया जाना अनिवार्य है जिसका लाभ न तो वाहन स्वामी की मृत्यु होने या घायल होने पर मिल पाता है और न ही निजी वाहन में बैठे यात्रियों को, जो सड़क दुर्घटना की स्थिति में एक बड़ी आर्थिक मानवीय समस्या उत्पन्न करता है। इसको देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर वाहन स्वामी व निजी वाहन में बैठे यात्रियों का बीमा अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे हादसा होने की स्थिति में उनका इलाज और मुआवजा मिल सके। वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में वाहन स्वामी और यात्रियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा अनिवार्य नहीं है।
पत्र में दावा किया गया कि लगभग 50 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। वाहन स्वामी-चालक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु, स्थायी विकलांगता और चिकित्सा खर्च के लिए ₹15 लाख तक कवरेज दिया जाना चाहिए। वाहन की अधिकृत बैठने की क्षमता के अनुरूप प्रत्येक यात्री के लिए बीमा कवरेज न्यूनतम ₹25 लाख प्रति यात्री किया जाना चाहिए। 
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