उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता में सरकार ने दी कई छूट, सात से नौ मीटर मार्ग पर औद्योगिक भूमि की अनुमति भी - राकेश गर्ग
आगरा, 14 जुलाई। प्रदेश लघु उघोग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार ने उद्योगों को राहत देते हुए भूमि उपलब्धता नियमों में ढील दे दी है।
सर्किट हाउस में उन्होंने बताया कि नई नियमावली अन्तर्गत कृषि भू-उपयोग भूमि पर उद्योग लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया। पहले 12 मीटर मार्ग पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति थी, नई नियमावली में कृषि भू-उपयोग भूमि पर सात मीटर से नौ मीटर मार्ग की औद्योगिक भूमि पर यह अनुमति रहेगी।
उन्होंने कहा कि एफ ए आर पहले नियमों में कृषि भू-उपयोग भूमि का 20% था जो अब 1.5% कर दिया गया है। औद्योगिक भू-उपयोग भूमि पर 3.00 कर दिया गया है। कृषि भू-उपयोग भूमि पर पहले ग्राउंड कवरेज 0.1 (10%) था जो अब नये नियमावली में सेटबैक छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण अनुमोदित कर दिया गया है।
राकेश गर्ग ने कहा कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों हेतु मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन 2025 परिवर्तन किये गये हैं। नई नीति से उद्योग लगाना आसान होगा एवं उद्यमियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने से ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और गांव से शहर की तरफ पलायन रुकेगा।
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