वैवाहिक, चेक बाउंस, सेवा, घरेलू, भूमि और संपत्ति विवादों के लिए तीन महीने का राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान शुरू

आगरा, 05 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश पर जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के मार्गदर्शन में जिले में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान की शुरुआत की गई है। एक जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। जिसके अंतर्गत न्यायालय में लंबित मामलों का समाधान आपसी सुलह समझौते के माध्यम से कराया जाएगा। इस अभियान का शुभारंभ अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी के नेतृत्व में किया गया।
उन्होंने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एवं केनसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्यायालय में लंबित मुकदमों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निस्तारण है। जिससे न्यायिक बोझ भी घटे और समाज में शांति का वातावरण कायम हो।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया गया कि इस राष्ट्र अभियान में वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, सेवा विवाद, घरेलू विवाद, भूमि और संपत्ति विभाग जैसे अनेक दीवानी एवं शमनीय आपराधिक मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एक से 31 जुलाई तक सभी उपयुक्त मामलों को सूचित कर मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने का कार्य किया जाएगा। संदर्भित मध्यस्थता फाइल को कुशल मध्यस्थ के द्वारा मध्यस्थता कार्य किया जाएगा। 
शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थ गण के साथ बैठक की गई बैठक में मध्यस्थगणों को निर्देशित भी किया गया कि सुलह वार्ता के लिए अधिक से अधिक पक्षकारों के बीच समझौता वार्ता करें। 
______________________________________

ख़बर शेयर करें :

Post a Comment

0 Comments