निवेश मित्र-2 से मिलेंगी उद्यमियों को कई सहूलियतें, आगरा में बढ़ेंगी अग्निशमन सुविधाएं, एनओसी पंद्रह दिन में देने की बाध्यता || लखनऊ से आए अफसरों ने की चैंबर के साथ बैठक
आगरा, 25 जून। अग्निशमन विभाग के लखनऊ, अलीगढ़ और आगरा के अधिकारियों ने बुधवार को नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स से जुड़े सदस्यों के साथ बैठक करते हुए विभाग के नियमों को लेकर भ्रांतियों को दूर किया और नए नियमों की जानकारी दी।
लखनऊ के उपनिदेशक एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनिमेश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी (प्रशिक्षण) लखनऊ विश्वरूप बनर्जी, अलीगढ़ के सीएफओ संजीव सिंह, आगरा के सीएफओ देवेंद्र कुमार सिंह और एफएसओ सोमदत्त सोनकर नेशनल चैंबर द्वारा बुधवार को आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार उद्योगों के प्रति बेहद नरमी का रुख अपना रही है। शीघ्र ही "निवेश मित्र-2 पोर्टल" शुरू किए जाने की तैयारी है। जिसके माध्यम से उद्यमियों को अनेक समस्याओं का समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन समाधान हो सकेगा।
निवेश मित्र-2 पोर्टल से उद्यमी भी अपनी फाइलों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। यह पोर्टल सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा रहेगा। वीडियो क्रॉफेंसिंग के माध्यम से उद्यमियों को जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अगर में अग्निशमन विभाग को और अधिक उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। शीघ्र ही 18000-18000 लीटर के दो वाटर ब्राउजर जिले को सौंपे जाएंगे, बाढ़ से बचाव के लिए भी नये उपकरण मंगाए गए हैं।
इस दौरान नेशनल चैंबर के दस सूत्रीय प्रतिवेदन पर बिंदुवार चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि नए नियमों के तहत अग्निशमन विभाग पंद्रह दिन में एनओसी देने को बाध्य है। यदि इसमें किसी को दिक्कत आ रही है तो वह विभाग में शिकायत कर सकता है। एनओसी के लिए आवेदन या शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है। इसके लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। एनओसी हेतु यदि मानक पूरे नहीं होते हैं तो विभाग द्वारा एक बार आपत्ति लगाई जा सकती है। बार-बार आपत्ति लगाकर उद्यमी का उत्पीड़न नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया कि फायर की एनओसी के लिये प्रमाणित मानचित्र की जरूरत नहीं है, भूस्वामी के पास जो नक्शा है वह अपलोड कर सकता है। आग लगने की सूचना देने वाले व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है। भवन, खेतीबाड़ी में आग लगने पर विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है केवल व्यवसायिक परिसर में अग्निशमन के पश्चात ट्रेज़री के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। अधिकारियों ने कई अन्य सवालों के भी जवाब दिए और किसी भी समस्या के निदान के लिए विभाग के मोबाइल फोन नंबर भी उपलब्ध कराए।
संजय प्लेस स्थित एक होटल में हुई इस गोष्ठी की अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष संजय गोयल ने की। उपाध्यक्ष संजय कुमार गोयल और विवेक जैन, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, फायर विभाग समन्वय प्रकोष्ठ के चेयरमैन नीरज अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर चैंबर के अनेक सदस्य मौजूद रहे।
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