Updated: बिल्डर शैलेंद्र अग्रवाल की 26 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई थी, पर कोई बोलीदाता न मिलने से रुकी नीलामी, वसूली के लिए राजस्व टीम ने दिखाई हवालात

आगरा, 11 दिसम्बर। जिला सूचना विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, रेरा देय के बकायेदार कम्पनी मै० निखिल होम्स प्रा०लि० एवं मॉ मंशा देवी सहकारी आवास समिति लि० के विरूद्ध जारी 39 मांग पत्रों की बकाया धनराशि मु० 26,06,30,563/ रुपये की वसूली में अचल सम्पत्ति निखिल पार्क रॉयल खसरा नं0 209-210 चमरौली 125 फीट ताजनगरी द्वितीय फेस शमशाबाद रोड आगरा को कुर्क कर 23.10.2024 को नीलामी तिथि नियत की गयी थी परन्तु कोई बोलीदाता उपस्थित न आने के कारण एवं कुर्कशुदा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त होने के कारण नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न नहीं की जा सकी। पुनः बाकीदार की अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर शीघ्र ही नीलामी तिथि नियत कर वसूली की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
आज बुधवार को वसूली अभियान के अन्तर्गत बाकीदार शैलेन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व. ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी बी-13 निर्भय नगर गैलाना आगरा को तहसीलदार सदर अविचल प्रताप सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार एत्मादपुर मान्धाता प्रताप सिंह व टीम के समन्वय से गिरफ्तार कर विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर बन्द हवालात किया गया। वसूली टीम में नायब तहसीलदार सुधीर गिरि तथा गठित टीम के संग्रह अमीन भी उपस्थित थे।
उपजिलाधिकारी सदर, आगरा (सचिन राजपूत) जिलाधिकारी महोदय के निर्देश व अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) महोदया के मार्गदर्शन में रेरा के वसूली प्रमाण पत्रों में बाकीदार बिल्डरों के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है, रेरा देय के लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में संग्रह अमीनवार प्रत्येक आरसी की समीक्षा कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। यह गिरफ्तारी इसी वसूली अभियान का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त भी बाकीदारों पर इस तरह की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
तहसीलदार सदर, आगरा (अविचल प्रताप सिंह) तहसील के बड़े बाकीदारों व रेरा के बाकीदारों पर विधिक कार्यवाही कर वसूली की जा रही है। बाकीदार शैलेन्द्र अग्रवाल के अतिरिक्त भी अन्य पर टीमें गठित कर कार्यवाही की जायेगी। वसूली अभियान सत्त रूप से चल रहा है।
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