खाद्य सुरक्षा, औषधि विभाग तीन साल से लम्बित वादों को तीन माह के अन्दर निस्तारित करें, डीएम ने दिए प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश
आगरा, 24 जुलाई। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बुधवार को नाराजगी जताते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को तीन साल से पुराने लम्बित वादों को तीन माह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी। जिलाधिकारी ने विगत दस माह से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की बैठक न आहूत किए जाने पर नगर मजिस्ट्रेट को स्पष्टीकरण निर्गत करने तथा मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करने के निर्देश भी दिए।
गोस्वामी बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय समिति खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में औषधि निरीक्षकों द्वारा 30 संस्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की गई, जिसमें लाइसेंस, बिना लाइसेंस फर्मां के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत 11 संस्थानों को सीज किया गया तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद योजित है। वर्ष 2009 से वर्तमान तक 164 वाद लम्बित हैं। एक का निस्तारण किया जा चुका है, जिलाधिकारी ने लम्बित वादों की पैरवी न करने पर नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संकलित 882 नमूनों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं वस्तुवार विवरण उपलब्ध करायें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) अनूप कुमार, एसीपी सुकन्या शर्मा, नगर मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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