व्यापार मंडल का दावा अधूरा निकला, मतदान के दिन केवल जल एवं अन्य पेय पदार्थों की दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति
आगरा, 05 मई। जिले में मंगलवार सात मई को मतदान के दिन केवल जल एवं अन्य पेय पदार्थों की सभी दुकानों को खोलने की सशर्त अनुमति दी गई है। उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी द्वारा जिलाधिकारी के आदेश से अवगत कराते हुए बताया गया कि ऐसे दुकानदारों/नियोजकों को अपने नियोजित कर्मकारों को मतदान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करना होगा।
बता दें कि आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी ने एक दिन पहले ही जिलाधिकारी का हवाला देते हुए मतदान के दिन खाने-पीने की दुकानें खुली रहने का दावा किया था। हालांकि वे इस बारे में आदेश की प्रतिलिपि नहीं पेश कर पाए थे।
रविवार को उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी की विज्ञप्ति में बताया गया कि जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के माध्यम से कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से जनपद के निजी या सार्वजनिक प्रतिठानों/दुकानों, औद्योगिक उपकरण या कारोबार/व्यवसाय तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस सात मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जनपद में प्राकृतिक रूप से जारी हीट-वेव एवं लू की आशंका के दृष्टिगत उक्त मतदान दिवस को जल एवं अन्य पेय पदार्थों से सम्बन्धित सभी दुकानों को बन्दी से छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि सभी नियोजक अपने नियोजित कर्मकारों को मतदान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान करेंगे।
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