दस साल पहले बिछड़े बेटे ने खोज निकाला परिवार
आगरा, 16 जुलाई। दस साल पहले और नौ वर्ष की मासूम उम्र में मां-बाप व परिवार से बिछड़े बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने कड़ी भागदौड़ करके आने मां-बाप व छोटे भाई को खोज निकाला।
यह कहानी है एक 19 वर्षीय युवक बाबा की। वह वर्ष 2012 में अपने माता-पिता से बिछड़ गया था। तब वह नौ वर्ष का था। दो वर्ष का उसका भाई पहले मां-बाप से बिछुड़ा। उसकी तलाश में निकला नौ वर्षीय भाई भी बिछड़ गया। दोनों को आगरा स्थित राजकीय बाल गृह में रखा गया। दस वर्ष से अधिक आयु होने पर बड़े भाई को फिरोजाबाद स्थित राजकीय बाल गृह में शिफ्ट कर दिया गया। छोटा भाई आगरा स्थित बाल गृह में ही रहा। बड़े भाई को यह जानकारी थी कि उसका छोटा भाई भी बालगृह में ही है। मगर वह कुछ कर नहीं सकता था इसलिए उसने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। बड़े भाई के बालिग होने पर एक संस्था उसे फिरोजाबाद स्थित राजकीय बाल गृह से लखनऊ ले गई। वहां से एक निजी कंपनी में नौकरी लगने पर उसे बेंगलुरु पहुंचाया गया। करीब दो वर्ष से बाबा नौकरी कर रहा था। अब वह अपने भाई की तलाश में आगरा आया।
बाबा को जानकारी हुई कि उसका छोटा भाई भी राजकीय बाल गृह फिरोजाबाद में शिफ्ट हो चुका है। उसको इटली के दंपति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया चल रही थी। बड़े भाई ने गोद लेने की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद वह आगरा आकर समाजसेवी नरेश पारस से मिला। नरेश पारस ने उसे जिलाधिकारी आगरा और बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद फिरोजाबाद राजकीय बाल गृह में भी बातचीत की। उन्होंने परिवार न्यायालय आगरा में गोद लेने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। इस पर कोर्ट ने 23 जुलाई को बालगृह के अधीक्षक को पत्रावली के साथ तलब किया है।
इधर युवक ने नरेश पारस को बताया कि उसके माता-पिता आगरा में ही झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे उसको इतना याद है। उसके बताने पर नरेश पारस उसे लेकर आगरा किला के सामने झुग्गी-झोपड़ियों में पहुंचे। शुक्रवार को वहां लोगों से पूछताछ की। इसके बाद युवक के मां-बाप वहां मिल गए। उन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया। युवक ने भी अपने छोटे-भाई बहन को पहचान कर उनको नाम से संबोधित किया। अपने बेटे को पाकर मां-बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे 22 वर्ष पहले बिहार के धनबाद से यहां काम की तलाश में आए थे। तब से यहीं झोपड़ी डालकर परिवार के साथ रह रहे हैं। अब पूरा परिवार मिलकर छोटे बेटे को लेने के लिए कोर्ट में प्रस्तुत होगा।
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