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साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहें
आगरा। फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मंडल एवं अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन द्वारा व्यापारियों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम होटल मार्क रॉयल, पुलिस लाइन रोड पर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा सिंह थीं।
इस अवसर पर एसआई अमित कुमार ने ऑडियो विजुअल के माध्यम से साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। मुख्य अतिथि मनीषा सिंह ने वर्तमान इंटरनेट के युग में जागरूक रहने एवं किसी भी क्राइम के होने पर थानों के चक्कर न लगाने की सलाह दी एवं अपनी शिकायत 1930 पर करने की सलाह दी। अध्यक्षीय संबोधन में हरेश अग्रवाल ने बताया आज के युग जो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं उसके लाभ के साथ साथ उसकी हानियों से बचने के लिए जागरूकता आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री ब्रजेश पंडित ने किया।
इस दौरान रवीन्द्र अग्रवाल, विकास मोहन बंसल, शिशिर भगत, राजेश खुराना, माधव मोहन बंसल, मंगल सिंह धाकड़, महावीर प्रसाद अग्रवाल, पवन गुप्ता, विजय गोयल, पूरन चन्द्र वर्मा, दीप बघेल, मुकेश निर्वानिया, रवि चौधरी, विनीत गुप्ता आदि उपस्थित रहे।
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वेब-पेज निर्माण में जिले के स्कूल फिसड्डी
आगरा। वेब-पेज निर्माण में जिले के पिछड़ने की शिकायतों के बाद के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार ने दो दिन में लंबित कार्य पूरा करने की अपील स्कूल प्रधानाचार्यों से की है।
उन्होंने बताया कि वेब-पेज निर्माण को लेकर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक डा. मुकेश अग्रवाल से वार्ता के बाद स्पष्ट हुआ है कि उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वेबसाइट पर प्रत्येक स्कूल का वेब-पेज पहले से बना हुआ है। संबंधित संस्था को मात्र स्कूल से संबंधित अच्छे फोटोग्राफ और स्कूल के संबंध में एक व्याख्यात्मक आलेख अपलोड कराना है, जो मुश्किल काम नहीं है, इसलिए दो दिन में इसे पूरा करा लिया जाना चाहिए।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिले की हालत बहुत पतली है। वह प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पीछे 75वें पायदान पर है। जिले के 872 स्कूलों में से 503 स्कूलों ने अब तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। 
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अग्रिम कर की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून
आगरा। आयकरदाताओं के लिये अग्रिम कर की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि बुधवार 15 जून को है। निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर भुगतान न करने पर टैक्स पर ब्याज लगी, तो अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति की एक वर्ष में 10 हजार रुपये से अधिक की कर देयता होता हैै, उसे चार किश्तों में कर भुगतान करना होता है। इसकी पहली किश्त के रूप में टैक्स राशि का 15 प्रतिशत 15 जून तक भुगतान करना होता है। निर्धारित समय पर कर की किश्तों का भुगतान न करने पर टैक्स पर ब्याज लग जाएगा, जिसका भुगतान करदाता को करना होगा। इसमें उन सभी वरिष्ठ नागरिक को छूट मिलती हैं, जिनकी व्यवसाय से कोई आय नहीं होती, उन्हें अग्रिम कर नहीं भरना पड़ता।
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