प्रदेश में शराब अब "खाने की वस्तु"
आगरा, 08 अप्रैल। प्रदेश सरकार ने नये निर्देश जारी करते हुए शराब की बिक्री के लिए खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने देशी, अंग्रेजी और बीयर आदि को भी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में शामिल करते हुए कहा है कि इनसे संबंधित कंपनियों, वितरकों और दुकानदारों को अब खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना होगा।
योगी सरकार ने प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से हुई बड़ी संख्या में मौतों को संज्ञान में लेते हुए यह कदम उठाया है।
शासनादेश आने के बाद जिले में भी खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। अभिहित अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि आबकारी से जुड़ीं सभी दुकानों, वितरकों आदि के लिए अब खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस न लेने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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