एयरबैग न खुलना निर्माण दोष, हुंडई को कार की कीमत लौटाने का आदेश
आगरा, 17 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (प्रथम) ने सड़क हादसे में एयरबैग न खुलने को गंभीर निर्माण दोष और सेवा में कमी मानते हुए हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड को कार का पूरा मूल्य ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह की पीठ ने यह फैसला दिया।
मामला परिवादी अधिवक्ता अक्षय कुमार का है। उन्होंने 10 अगस्त, 2024 को हुंडई औरा कार खरीदी थी। 26 मार्च, 2025 को रोहतक रोड हरियाणा में कार भीषण हादसे का शिकार हुई। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन एयरबैग नहीं खुले।
हुंडई कंपनी ने कहा था कि वाहन मानकों के अनुसार बना है और एयरबैग खुलना टक्कर के एंगल पर निर्भर करता है। आयोग ने कंपनी के तर्क खारिज करते हुए कहा कि कंपनियां सुरक्षा फीचर्स का भ्रामक प्रचार कर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, लेकिन तकनीकी जटिलताएं नहीं बतातीं।
आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी 45 दिन में क्षतिग्रस्त कार वापस लेकर 8,30,700 रुपये 26 मार्च, 2025 से 6% वार्षिक ब्याज सहित लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा व चिकित्सीय क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख और वाद व्यय के 25 हजार रुपये भी दे।
समय पर भुगतान न करने पर 9% ब्याज से भुगतान करना होगा। आयोग ने यह भी कहा कि कंपनियां सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ग्राहकों को स्पष्ट रूप से दें और मैनुअल हिंदी में भी उपलब्ध कराएं।
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