आगरा में 5.60 करोड़ के बकाए पर अंसल बिल्डर की संपत्तियां कुर्क, खरीद-बिक्री पर रोक
आगरा, 13 अक्टूबर। यूपी रेरा के बकाये को लेकर जिला प्रशासन ने अंसल बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खबरों के अनुसार, 5.60 करोड़ रुपये की बकाएदारी पर एडीएम सदर के आदेश पर बिल्डर की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है।
जिला प्रशासन ने 17 वसूली प्रमाण पत्रों के आधार पर यह कार्रवाई की। सदरवन और जऊपुरा स्थित भूखंडों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। ताज सुशांत सिटी और अंसल एपीआई से जुड़ी संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में हैं।
प्रशासन ने कुर्क संपत्तियों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। चेतावनी दी गई है कि प्रतिबंध का उल्लंघन कर लेन-देन करने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
यूपी रेरा के बकाये की वसूली के लिए लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। इस कार्रवाई से रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मच गई है और बिल्डर पर बकाया चुकाने का दबाव बढ़ गया है।
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