बाल यौन शोषण सामग्री मामले में एक और मुकदमा दर्ज, पुलिस अपना रही जीरो टॉलरेंस नीति

आगरा, 12 जुलाई। कमिश्नरेट पुलिस ने बाल यौन शोषण सामग्री के मामले में 48 घंटे के भीतर दूसरा मुकदमा दर्ज किया है। साइबर क्राइम थाने ने बाह निवासी कौशल किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले सिकंदरा निवासी गीतम सिंह के खिलाफ भी इसी तरह का मुकदमा दर्ज हो चुका है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साइबर टिपलाइन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 67B के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर क्राइम थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रसार किया जा रहा है। साइबर टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और संबंधित मोबाइल नंबर तथा आईपी एड्रेस का विश्लेषण किया। जांच के दौरान डिजिटल ट्रेल के आधार पर पुलिस बाह क्षेत्र निवासी कौशल किशोर तक पहुंची। 
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस धारा के अंतर्गत बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रसारण, संग्रहण अथवा साझा करना गंभीर अपराध माना जाता है। साइबर थाना पुलिस अब आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।
इससे पहले शनिवार को भी इसी तरह के मामले में सिकंदरा स्थित आवास विकास कॉलोनी निवासी गीतम सिंह के खिलाफ साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के मामलों में शासन की "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। 
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