जानलेवा हमले में बरी होने के बाद फिर दी जान से मारने की धमकी! भाजयुमो नेता ने दर्ज कराई एफआईआर
आगरा, 11 जून। दीवानी न्यायालय परिसर में एक मुकदमे के फैसले के बाद वादी पक्ष को कथित रूप से धमकी देने और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। वादी भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी है। शिकायत के आधार पर न्यू आगरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गौरतलब है कि भाजयुमो नेता शैलेन्द्र शर्मा उर्फ शैलू पंडित पर वर्ष 2022 में हुए जानलेवा हमले के एक चर्चित मामले में हाल ही में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया था। फैसले में एक आरोपी आसिफ बेग को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि सह-आरोपी शाहिद बेग को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
आरोप है कि अदालत से बरी होने के बाद शाहिद बेग अपने कुछ समर्थकों और साथियों के साथ दीवानी न्यायालय परिसर में मौजूद था। इसी दौरान उसकी मुलाकात वादी पक्ष से हुई, जहां कथित तौर पर कहासुनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता भाजयुमो नेता शैलू पंडित का आरोप है कि उन्हें न केवल अपशब्द कहे गए, बल्कि भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने और गोली मरवाने तक की धमकी दी गई।
शैलू पंडित का कहना है कि इस घटना से वह और उसका परिवार भयभीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय परिसर जैसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर इस तरह की धमकी देना कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर विषय है। शिकायत मिलने के बाद न्यू आगरा थाना पुलिस ने शाहिद बेग समेत चार से पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस अब न्यायालय परिसर में मौजूद लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की सच्चाई का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच उपनिरीक्षक योगेंद्र कुमार को सौंपी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्षता से जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
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