अब ऑनलाइन बनेंगे बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, नगर निगम ने बनाया पोर्टल

आगरा, 01 अगस्त। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब नागरिकों को नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे। निगम ने ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन पोर्टल www.annbdregistration.com लांच किया। 
खबरों के मुताबिक, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा जिससे वह इसकी ऑनलाइन प्रगति जान सकेगा। अगर आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो विभाग द्वारा उसे ऑनलाइन ही ठीक कर दिया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद डेथ या बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। 
उनका कहना है कि प्रथम चरण में पोर्टल पर पंजीकरण कर मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करना होगा।उपयोगकर्ता द्वारा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने पर सिस्टम ओटीपी भेजेगा। ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करना होगा। दूसरे चरण में डेथ या बर्थ प्रमाण पत्र के लिए बच्चे या मृतक का विवरण, नाम, लिंग, जन्मतिथि, स्थान, ज़ोन आदि के अलावा माता-पिता का विवरण, नाम, आधार संख्या, पता दर्ज करना होगा। अस्पताल की पर्ची, आधार कार्ड, गवाहों के दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो) भी दर्ज करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद आवेदन आईडी प्राप्त होगी। आवेदन क्षेत्र के जोनल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया जाएगा और अधिकारी आवेदन को सत्यापन के लिए लिपिक को भेजेंगे। अगर कोई कमी पाई जाएगी तो आवेदक को ऑनलाइन ही सूचना दी जाएगी। सभी दस्तावेज पूर्ण और सही होने पर लिपिक द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज स्वीकृति की स्थिति अपडेट कर दी जायेगी। स्वीकृति उपरांत सर्टिफिकेट ऑन लाइन ही जारी कर दिया जाएगा, जिसे आवेदक अपलोड कर प्राप्त कर सकेंगे एवं संबंधित जोनल कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
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