सैंपलिंग की व्यापारी भी करा सकते हैं समानांतर जांच, खाद्य प्रसंस्करण विभाग करेगा नियमों के प्रति जागरूक
आगरा, 14 मई। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशांक त्रिपाठी का कहना है कि सैम्पलिंग के समय सैम्पल के एक भाग की जांच उद्यमी एवं व्यापारी स्वयं निजी लैब से भी करा सकता है। उन्होंने बताया कि खाद्य तेल को अधिकतम तीन बार प्रयोग किया जा सकता है तथा बाद में काले तेल को डीजल बनाने वाली कम्पनी को बेचा जा सकता है।
बुधवार को नेशनल चैम्बर सभागार में व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा 31 मई तक रिटर्न फाइल करने हेतु ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण एक्ट में संशोधित नियमों के सम्बन्ध में चैम्बर के साथ शीघ्र ही जागरूकता कार्यक्रम करायेगा।
बैठक की अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष संजय गोयल ने की। खाद्य प्रसंस्करण एवं कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्रीज विकास प्रकोष्ठ के चेयरमैन विकास चतुर्वेदी ने खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धित समस्याओं एवं सुझाव की ओर विभाग का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में मुख्य खाद्य निरीक्षक राजेश गुप्ता ने भी व्यापारियों की जिज्ञासा शांत की।
बैठक में उपाध्यक्ष विवेक जैन, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष सीताराम अग्रवाल, सदस्य पियूष अग्रवाल, प्रवीन कुमार गोयल, जय अग्रवाल, संजय सिंह, सिद्धार्थ अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, शुभम, रोहित वाधवानी, तुशार गुप्ता, राजेश अग्रवाल, मनीष जैन, अभिषेक गर्ग, आशीष अग्रवाल, अशेक अग्रवाल, सिद्धार्थ मित्तल, तरून सेठिया, मनोज वसरानी, सौरभ अग्रवाल, गोपाल दास अग्रवाल, अपुल अग्रवाल, अंशुल जैन, पियूश कुमार, माधव अग्रवाल, शैलेश अग्रवाल, नितिन गोयल, महेश मंगल, सन्दीप अग्रवाल उपस्थित थे।
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