आयकर की धारा धारा 43बी- एच से बंद हो जाएंगे कुटीर उद्योग

आगरा, 12 फरवरी। नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के एमएसएमई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजय गोयल ने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को फायदा देने के लिए इनकम टैक्स की धारा 43बी में एच खंड को जोड़ा गया है, लेकिन इसमें विसंगति बहुत है जिससे कुटीर उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि इस धारा में ट्रेडर्स को फ्री कर दिया गया है, अब समस्या यह है कि जब कुटीर उद्योग अपना कच्चा माल खरीदेगा तो उसके ऊपर यह नियम लागू होगा और जब वह अपना माल तैयार करके दुकानदार को देता है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। इससे कुटीर उद्योग के पास वित्तीय संकट पैदा होगा और उसका व्यापार बंद होने की नौबत आ जायेगी।
गोयल ने मांग की कि इसके लिए सरकार को चाहिए या तो कुटीर उद्योगों को बहुत ही कम ब्याज पर बैंक से कर्ज दिलवाए या ट्रेडर्स को भी इस स्कीम मे शामिल किया जाए।
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लुहारगली व्यापार समिति ने बघेल को सौंपा ज्ञापन
आगरा। लुहारगली व्यापार समिति ने एमएसएमई के प्रावधानों के विरोध में एक ज्ञापन स्थानीय सांसद व केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस पी सिंह बघेल को सौंपा। बघेल ने शीघ्र ही इस ज्ञापन को केंद्रीय वित्तमंत्री के समक्ष रखने व समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में समिति के अध्यक्ष संदीप गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्मल कुमार जैन, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जैन, मीडिया प्रभारी मेघराज दियालानी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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