मुख्यमंत्री जी, उद्योगों को बढ़ावा देना है तो धाराएं बदलिए- नेशनल चैंबर ने लिखा पत्र

आगरा, 09 नवंबर। नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजेश गोयल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे पत्र में न्यू स्टार्टअप एवं आईटी कम्पनी के बढ़ावे, व्यापार सुगमता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 94 एवं धारा 80 में उद्योगों के अनुरूप बदलाव की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु कुछ नियमों के चलते प्रदेश में व्यापार सुगमता को सरकार की  सरकार की मंशा के अनुरुप बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। 
पत्र में कहा गया है कि स्टार्ट अप या छोटी पूँजी वाले उद्यमी अपना उद्योग बहुत ही कम लागत पर प्रारम्भ करना चाहते हैं और इस हेतु गैर सरकारी/निजी भूमि पर बने इंडस्ट्रियल शेड/कारखाना/कार्यालय इत्यादि लीज या पट्टे पर लेकर अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं। किन्तु धारा 94 में लगे प्रतिबंध के कारण वे ऐसा नहीं कर सकते। 
नवीन आईटी कम्पनी तो असेट लाइट मॉडल पर जड़ खरीद के स्थान पर प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर रेडी-बिल्ट-अप-स्पेस किराये या पट्टे पर ही लेना चाहती हैं। प्रदेश सरकार ने तो इसे बढ़ावा देने के लिए नवीन आईटी यूनिट स्थापित करने के लिए मासिक किराये में एक प्रतिशत की छूट आर्थिक प्रोत्साहन के रुप में देने की व्यवस्था की है। किन्तु धारा 94 एवं 80 के कारण यह सम्भव नहीं है। सुझाव देने वालों में भू सम्पदा प्रकोष्ठ के राहुल जैन शामिल हैं।
___________________________



ख़बर शेयर करें :

Post a Comment

0 Comments