ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
आगरा, 14 जुलाई। पड़ोसी जनपद हाथरस की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जुबैर को आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे), धारा 298 (किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना, शब्द आदि) और भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत दर्ज मामले में अदालत में पेश किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हाथरस की अदालत ने हाल ही में तथ्य-जांचकर्ता के खिलाफ बी वारंट जारी किया था।
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में जुबैर के खिलाफ दर्ज छह मामलों की जांच के लिए आईजी डॉ प्रीतिंदर सिंह की अध्यक्षता में दो सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में सीतापुर जिले में जुबैर के खिलाफ दर्ज एक मामले में उसकी अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी थी। जुबैर के खिलाफ प्राथमिकी विगत एक जून को हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण द्वारा जुबैर के एक ट्वीट के लिए दायर की गई शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने तीन हिंदू संतों - यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को "घृणा फैलाने वाले" कहा गया था।
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