स्कूल बढ़ा सकेंगे फीस, कोरोना प्रतिबंधों से मुक्ति
7 जनवरी, 2022 का पूर्व आदेश निरस्त
आगरा, 09 अप्रैल। निजी स्कूलों के संचालकों की संस्था अप्सा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि प्रदेश की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने फीस वृद्धि के संबंध में 7 जनवरी, 2022 के आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी स्ववित्त पोषित विद्यालय शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं क्योंकि अब कोरोनाकाल से संबंधित सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं और मानव जीवन दोबारा पटरी पर आ रहा है।
गुप्ता के अनुसार, इस आदेश का सर्वाधिक लाभ समस्त विद्यालयों के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक वर्ग को होगा क्योंकि कोरोना के दौरान पिछले दो वर्ष से किसी भी विद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं की गई।
गुप्ता ने कहा है कि आदेश के अनुसार, प्रदेश के सभी निजी विद्यालय वर्तमान सत्र 2022-23 में अपने कक्षावार निर्धारित मासिक कम्पोजिट शुल्क में वृद्धि करेंगे। यह वृद्धि सत्र 2019-2020 में जो शुल्क लिया जा रहा था उसके आधार पर होगी।
गुप्ता ने आदेश की प्रति भी प्रेषित की है, जो निम्न प्रकार है।
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