आईसीआईसीआई बैंक से धोखाधड़ी में भाजपा नेता नामजद, दो अन्य के खिलाफ भी मुकदमा
आगरा, 22 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी और लोधी राजपूत समाज के नेता मिश्रीलाल राजपूत के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक ने हरीपर्वत थाने में करीब 1.06 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में उनके साथ बैंककर्मी प्रियंका श्रीवास्तव और अंकुश श्रीवास्तव को भी नामजद किया गया है।
बैंक की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी सेल डीड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से भारी रकम का लोन हासिल किया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपियों ने पहले 78 लाख रुपये का होम लोन लिया और बाद में उसी संपत्ति के आधार पर 15 लाख रुपये का टॉप-अप लोन भी प्राप्त कर लिया।
आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों के मुताबिक, जनवरी 2024 तक लोन की किश्तें नियमित रूप से जमा की जाती रहीं, लेकिन इसके बाद अचानक ईएमआई का भुगतान बंद हो गया। लगातार किश्तें नहीं आने पर बैंक ने आंतरिक जांच शुरू की। जांच के दौरान बैंक को पता चला कि जिस संपत्ति को गिरवी रखकर लोन लिया गया था, वह पहले से ही किसी अन्य बैंक के पास बंधक रखी जा चुकी थी। आरोप है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर और कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक को गुमराह किया गया।
बैंक के अनुसार, मूल रूप से करीब 93 लाख रुपये का लोन स्वीकृत किया गया था, लेकिन लगातार भुगतान न होने और ब्याज जुड़ने के कारण बकाया राशि अब बढ़कर लगभग 1.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने हरिपर्वत थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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