बीस साल तक चला सकेंगे पुरानी गाड़ी, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा ज्यादा

नई दिल्ली, 22 अगस्त। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को बीस साल तक पंजीकृत कराने की सशर्त छूट दे दी है। पुराने वाहनों को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नई अधिसूचना जारी की है। 
अब तक केवल पंद्रह साल तक के पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन (नवीनीकरण) कराना संभव था। नए नियम के मुताबिक, बीस साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा मिलेगी। हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। गाड़ियों की उम्र बढ़ाने से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और पुराने वाहनों का उपयोग कानूनी रूप से संभव रहेगा। 
पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की फीस में बड़ा इजाफा करने के पीछे सरकार का मकसद देश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कुछ हद तक कम करना है। नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों की फीस तय की गई है, जैसे- 
इनवैलिड कैरिज– 100 रुपये
मोटरसाइकिल– 2,000 रुपये
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल– 5,000 रुपये
लाइट मोटर व्हीकल (कार आदि)– 10,000 रुपये
इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया)– 20,000 रुपये
इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया)– 80,000 रुपये
अन्य वाहन– 12,000 रुपये 
इन दरों में जीएसटी शामिल नहीं है। नए नियमों के मुताबिक, कोई भी वाहन पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से अधिकतम 20 साल तक पंजीकृत किया जा सकता है। लेकिन 15 साल पूरे होने के बाद वाहन मालिक को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन उसके लिए भारी फीस देनी होगी। 
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